मध्यप्रदेश में खरगोन जिले के कसरावद की एक अदालत ने हिन्दू आतंकवाद से देश को खतरा बताने के कांग्रेस महासचिव राहुल गाँधी के कथित बयान पर उनके खिलाफ पेश याचिका स्वीकार करते हुए प्राथमिक साक्ष्य के लिए 17 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
जिला पंचायत सदस्य प्रहलादसिंह तँवर ने विकीलीक्स द्वारा देश को हिन्दू आतंकवाद से खतरा होने संबंधी गाँधी के बयान के खुलासे के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसएस ठाकुर की अदालत में परिवाद-पत्र पेश किया था। न्यायालय ने परिवाद-पत्र स्वीकार कर प्राथमिक साक्ष्य के लिए 17 फरवरी नियत की है।
तँवर के वकील कुणाल दुबे ने बताया कि तँवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं हिन्दू संगठनों के खिलाफ गाँधी की प्रतिक्रिया व विरोधाभाषी भाषण से आहत होकर तँवर ने परिवाद-पत्र पेश किया है।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी, जिसमें परिवाद पेश करने वाले तँवर को कांग्रेस महासचिव के खिलाफ साक्ष्य पेश करने हैं।